ग्वालियरमध्यप्रदेश

ग्वालियर की सड़कों पर 20 वर्ष पुराने निजी वाहन और 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर नहीं आएंगे

ग्वालियर
 मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में वायु प्रदूषण सुधारने की ओर कलेक्टर ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने पुराने वाहनों को लेकर परिवहन विभाग को एक निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार अब जिले की सड़कों पर 20 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर नहीं आएंगे। अगर ऐसा वाहन चलता मिलता है तो परिवहन विभाग इनको जब्त कर लेगा। जहां से इन्हें परिवहन विभाग के स्क्रैप केंद्र भेज दिया जाएगा।

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कलेक्टर ने तीन दिन में मांगी सूची

कलेक्टर रुचिका चौहान ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को ऐसे वाहनों की सूची तीन दिन में पेश करने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार के प्रावधान को भी प्रस्तुत किया जाए, ताकि प्रावधानों के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई की जा सके। कलेक्टर ने कहा कि प्राप्त सूची के आधार पर वाहनों का चलना प्रतिबंधित किया जाएगा।

अब सड़कों पर न चलें पुराने वाहन

कलेक्टर ने सोमवार को अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए हैं. शासन के प्रावधानों एवं प्रदूषण को देखते हुए ग्वालियर जिले में पुराने वाहन सड़क पर न चलें. इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. निजी एवं शासकीय वाहनों के उपयोग की समय-सीमा शासन द्वारा निर्धारित की गई है.
बारिश से पहले सड़कों का पूरा हो निर्माण

कलेक्टर ने बरसात से पूर्व सड़कों की मरम्मत के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विभाग की सभी सड़कों की मरम्मत बरसात से पहले करा लें. इसके साथ ही पुल-पुलियों की मरम्मत कराएं और शामन बोर्ड जरूर लगवाएं. शाइन बोर्ड पर ग्लोशाइन पट्टी भी लगाई जाए ताकि अंधेरे में भी नागरिकों को दिखाई दे सकें.

 जिले में 12 लाख 53 हजार वाहन रजिस्टर्ड

ग्वालियर जिले में लगभग 12 लाख 53 हजार वाहन रजिस्टर्ड है। इनमें 01 लाख 33 हजार निजी वाहन 20 साल से ज्यादा पुराने शामिल है। वहीं प्रदेश में लगभग 13 लाख 50 हजार वाहन स्क्रैप कराने लायक है। इनमें दो पहिया,तीन पहिया और चार पहिया वाहन शामिल है। निजी वाहन स्क्रैप कराने पर रोड टैक्स में 25% की छूट मिलेगी। वहीं कमर्शियल वाहन पर 15% तक की रोड टैक्स की छूट मिलेगी। शासन द्वारा अधिकृत स्क्रैप सेंटर पर डिस्पोजल करने पर ही यह छूट दी जाएगी।

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