मध्यप्रदेश

अब जन्म-मृत्यु पंजीयन में भी फर्जीवाड़ा प्रमाण पत्र बनाने वालों की खैर नहीं, सरकार फेक वेबसाइट को लेकर हुई सख्त

इंदौर
फर्जी मार्कशीट, डिग्री और जाति प्रमाण पत्र के बाद अब जन्म-मृत्यु पंजीयन में भी फर्जीवाड़ा सामने आने लगा है। सरकार ने जहां एकमात्र वेबसाइट के माध्यम से पूरे देशभर में जन्म-मृत्यु के पंजीयन की व्यवस्था की है। वहीं 123 फर्जी वेबसाइट के माध्यम से पंजीयन कर प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। ऐसे में अब लोगों को सही वेबसाइट की जानकारी दी जाएगी। साथ ही फर्जी वेबसाइट से प्रमाण पत्र जारी करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि आमजन को सही दस्तावेज मिल सके।
 
सभी जिलों को जारी किए गए निर्देश
भारत शासन से प्राप्त पत्र के बाद आर्थिक एवं सामाजिक संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा सभी जिलों के कलेक्टरों के निर्देश जारी किए गए हैं कि लोगों को फर्जी वेबसाइट को लेकर जागरूक किया जाए। फेक पोर्टल और वेबसाइट के माध्यम से जारी होने वाले जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है और शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। dc.crsorgi.gov.in पर लागिन कर वैधानिक प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए।

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फर्जी वेबसाइट पर की जाएगी कार्रवाई
कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि फर्जी वेबसाइट के माध्यम से प्रमाण पत्र जारी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। निर्देशानुसार आमजन को भी जागरूक किया जाएगा, ताकि वह सही दस्तावेज बनवा सके और किसी भी परेशानी से बच सके। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए शासन ने नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों को अधिग्रहित किया है। यदि निजी अस्पताल में जन्म अथवा मृत्यु हुई है, तो वहां के नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जन्म-मृत्यु होने पर ग्राम पंचायत में आवेदन कर प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है।

यहां करें शिकायत
जिला सांख्यिकी अधिकारी माधव बेंडे ने बताया कि सेंट्रल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर जिले में लोगों को जागरूक किया जाएगा। एकमात्र वेबसाइट पर शहरी क्षेत्र में नगर निगम और नगर परिषद, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के अलावा अस्पतालों में जन्म-मृत्यु का पंजीयन किया जा सकता है। यदि कोई निकाय पंजीयन से मना करता है, तो इसकी शिकायत संबंधित क्षेत्र के रजिस्टर जन्म-मृत्यु पंजीयन से की जा सकती है। 

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