राजस्थान

जयपुर में 70 नई राशन दुकानें, आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू, जानें शर्तें

जयपुर

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जयपुर जिले में नवसृजित 70 उचित मूल्य की राशन दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज सोमवार से आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। जिला रसद अधिकारी कार्यालयों द्वारा इच्छुक आवेदकों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन दुकानों में से 11 दुकानें "जयपुर प्रथम" और 59 दुकानें "जयपुर द्वितीय" क्षेत्र में खोली जाएंगी। यह पहल सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है।

आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है, जबकि आवेदन जमा कराने की अवधि 15 सितंबर से 10 अक्टूबर 2025 तक है। आवेदन पत्र केवल कार्यदिवसों में सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक संबंधित कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र जिला रसद अधिकारी कार्यालय से निर्धारित शुल्क 100 रुपये में उपलब्ध होंगे और भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से किया जाएगा। ई-मित्र, नोटरी बुक स्टोर या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

शहरी क्षेत्र में आवेदन करने वाले आवेदक को उसी वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक को उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के रूप में स्नातक होना अनिवार्य है, यदि स्नातक उपलब्ध न हो तो 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक को कंप्यूटर प्रशिक्षण आर.के.सी.एल. या समकक्ष सरकारी संस्थान से तीन माह का प्रशिक्षण आवश्यक है। यदि यह प्रशिक्षण पहले नहीं किया गया है तो चयन के बाद 6 माह के भीतर इसे पूरा करना होगा और शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन के साथ पहचान या निवास प्रमाण का प्रस्तुत होना अनिवार्य है, जिसमें वोटर आईडी, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता सूची की सत्यापित प्रति शामिल हैं। आवेदन के लिए आयु सीमा 21 से 45 वर्ष के बीच रखी गई है, जिसे उपरोक्त प्रमाण पत्रों से सिद्ध किया जाएगा। यदि कोई समूह या स्वयंसेवी संस्था आवेदन करती है तो उसके अध्यक्ष, सचिव या प्रबंधक को भी उपरोक्त सभी योग्यताओं को पूरा करना होगा।

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