हमर छत्तीसगढ़

CG पुलिस की सख्त चेतावनी: नाबालिगों ने चलाए वाहन तो पहले चेतावनी, फिर अभिभावकों पर होगी कार्रवाई

धमतरी.

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जिला पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में धमतरी पुलिस यातायात द्वारा नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान वाहन चलाते पाए गए नाबालिगों के अभिभावकों को यातायात कार्यालय बुलाकर उन्हें समझाइश दी जा रही है तथा उनका नाम-पता दर्ज किया जा रहा है।

अभिभावकों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया जा रहा है कि पहली बार समझाइश के बाद यदि वही नाबालिग पुनः वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धमतरी पुलिस द्वारा अभिभावकों को बताया गया कि नाबालिग को मोटर वाहन चलाने देना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 A के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में 25,000 रुपये तक का जुर्माना, तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है तथा संबंधित नाबालिग के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद भी निर्धारित अवधि तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

इसके साथ ही धमतरी पुलिस ट्रैफिक डीएसपी मोनिका मरावी एवं ट्रैफिक प्रभारी उनि. खेमराज साहू की टीम विभिन्न स्कूलों में पहुंचकर प्राचार्यों की उपस्थिति में विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने, नाबालिग अवस्था में वाहन नहीं चलाने तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दे रही है। धमतरी पुलिस यातायात द्वारा चलाए गए सतत जनजागरूकता अभियान के अंतर्गत जिले के लगभग 36 स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे लगभग 10,301 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा, नशामुक्ति, यातायात नियमों के पालन तथा सामाजिक जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया गया।

धमतरी पुलिस सभी अभिभावकों से अपील करती है कि अपने बच्चों को तब तक किसी भी प्रकार का मोटर वाहन चलाने की अनुमति न दें, जब तक वे विधिवत ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेते। धमतरी पुलिस का यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जिम्मेदार यातायात व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से निरंतर जारी रहेगा।

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