भारत

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ED-CBI को झटके पर झटका, अब के कविता को मिली जमानत

नई दिल्ली
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत  मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख के बेल बाउंड पर उन्हें जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाईं। के कविता को अपना पासपोर्ट जम करना होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें यह भी कहा है कि सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश ना की जाए। के कविता को ऐसे समय पर जमानत मिली है जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भी 18 महीने बाद इसी महीने कैद से आजाद किया।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कविता को जमानत देते हुए यह भी साफ किया है कि मेरिट पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है ताकि ट्रायल पर कोई असर ना हो। के कविता करीब 5 महीने से जेल में बंद थीं। ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह के कविता की भूमिका भी कथित शराब घोटाले में अहम बताई है।

जांच एजेंसियों ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बीआरएस नेता के कविता ने मोबाइल फोन 'फॉर्मेट' कर दिया और उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की। वहीं, के कविता ने कहा कि मोबाइल फोन 'फॉर्मेट' करने के आरोप 'फर्जी' हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों सेपूछा कि क्या सबूत है कि बीआरएस नेता के. कविता अपराध में शामिल थीं।

कविता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने यह कहते हुए जमानत देने का अनुरोध किया कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ दोनों एजेंसियों की जांच पूरी हो गई है। उन्होंने दोनों मामलों में सह आरोपी एवं आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया।

Related Articles

Back to top button