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कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिए निर्देश, आरजी कर भ्रष्टाचार मामले में एक सप्ताह में निचली अदालत शुरू करे ट्रायल

कोलकाता
कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत को आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में एक सप्ताह के भीतर सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने आदेश दिया कि निचली अदालत को इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। दरअसल, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितता का मामला दर्ज कराया था। उस मामले में सीबीआई जांच के अंतिम चरण में ईडी ने ईसीआइआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दाखिल कर जांच शुरू कर दी है। ईडी के वकील ने मंगलवार को हाई कोर्ट में यह जानकारी दी।

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सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट आरजी कर दुष्कर्म-हत्या मामले के साथ-साथ अस्पताल में वित्तीय अनियमितता मामले में भी सुनवाई कर रहा है। पिछले साल 23 अगस्त को सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश पर आरजी कर अस्पताल में भ्रष्टाचार मामले की जांच शुरू की थी।

ईडी कर चुकी है कई लोगों से पूछताछ
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर मुहर लगा दी। सीबीआई ने 29 नवंबर 2024 को आरोपपत्र दाखिल किया था। हालांकि, जस्टिस घोष ने कहा कि इस समय वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में अदालत के पास और कुछ करने को नहीं है। ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि ईडी ने वित्तीय भ्रष्टाचार मामले के सिलसिले में 22 स्थानों पर तलाशी ली और कई लोगों से पूछताछ की गई है।

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