मध्यप्रदेश

चैक बाउंसः न्यायालय ने ब्याज सहित राशि जमा करने एवं तीन माह की कैद से किया दंडित

 रायसेन
मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, शाखा पाटनदेव जिला रायसेन द्वारा राजेश कुमार पुत्र मजबूत सिंह यादव निवासी- ग्राम घाट पिपलिया, पोस्ट डाबरा इमलिया, थाना रायसेन, तहसील व जिला रायसेन को कृषि कार्य हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के लिये रूपये 2,25,000/- का ऋण दिया गया था। अनुबंध अनुसार अभियुक्त को प्राप्त ऋण ब्याज सहित बैंक को वापिस लौटाना था अभियुक्त ने उक्त ऋण की अदायगी
हेतु दिनांक 15.07.2023 को राशि रू. 2,35,000/- का एक चैक मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, शाखा पाटनदेव में जमा किया था, परन्तु जिस खाते का चैक अभियुक्त द्वारा ऋण खाते में जमा किया था

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उस खाते में भुगतान योग्य बैलेंस नहीं होने के कारण चैक की राशि का भुगतान ऋण खाते में जमा नहीं हो सका तथा निधि के अभाव में चैक डिसआॅनर हो गया। चैक अनादरण के पश्चात् परिवादी बैंक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 01.08.2023 को अभियुक्त को रजिस्टर्ड एडी से सूचना पत्र प्रेषित किया था इसके पश्चात् भी अभियुक्त ने चैक राशि का कोई भुगतान नहीं किया। इसलिये परिवादी बैंक द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा म.प्र. में यह परिवाद धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के तहत पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन म.प्र. द्वारा धारा 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत दिनांक 18/03/2025 को बैंक के पक्ष में निर्णय पारित कर अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र श्री मजबूत सिंह यादव निवासी- ग्राम घाट पिपलिया, पोस्ट डाबरा इमलिया, थाना रायसेन, तहसील व जिला रायसेन को चैक की राशि रू.2,35,000/- पर 9 प्रतिशत ब्याज राशि 33,487 सहित कुल राशि रूपये 2,68,487/- (रू. दो लाख अड़सठ हजार चार सौ सत्यासी) का प्रतिकर अदा करने एवं तीन माह की कैद से दंडित किया गया है।

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