मध्यप्रदेश

ई-केवायसी अनिवार्य, 30 अप्रैल तक जरूर करायें : मंत्री राजपूत

भोपाल
राशन लेने वाले सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवायसी अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि 9 से 30 अप्रैल तक प्रदेश में ई-केवायसी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई लाभार्थी 30 अप्रैल तक अपनी ई-केवायसी पूरी नहीं कराते हैं, तो उसे मई महीने से राशन मिलने में असुविधा हो सकती है। मंत्री राजपूत ने कहा कि हितग्राही 30 अप्रैल तक ई-केवायसी जरूर करायें।

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मंत्री राजपूत ने जानकारी दी कि लाभार्थियों की सुविधा के लिए "मेरा ई-केवायसी" नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी लाभार्थी, चाहे वह वृद्ध, दिव्यांग या सामान्य व्यक्ति हो, घर बैठे अपनी और अपने परिजनों की ई-केवायसी कर सकता है। इसके लिए लाभार्थियों को अपने आधार नंबर और ओटीपी की आवश्यकता होगी।

मंत्री राजपूत ने सभी राशन लाभार्थियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी और अपने परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवायसी पूरी करवा लें। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया समय पर पूरी करना बहुत जरूरी है ताकि मई से राशन वितरण में रुकावट नहीं आए।

ई-केवायसी शिविरों का आयोजन

मंत्री राजपूत ने बताया कि राशन लेने वाले हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर जिले के गांव और वार्ड स्तर पर ई-केवायसी शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पीओएस मशीन के जरिए हितग्राहियों की अंगूठा लगाकर ई-केवायसी की जा रही है। मंत्री राजपूत ने बताया कि यह शिविर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण की प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं।

बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था

मंत्री राजपूत ने बताया कि बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। टीम घर-घर जाकर इन लोगों की ई-केवायसी कर रही है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

 

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