मध्यप्रदेश

हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रशासन फरियादी को नही दिला पाया 10 एकड़ पर कब्जा

भोपाल
मध्य प्रदेश मे ही नही बल्कि समूचे भारत मे राजस्व संबंधित जमीन – जायदाद या प्रॉपर्टी वाले मामले पूर्णतया लंबित चलते रहते हैं। लेकिन मामला अगर न्यायालय तक पहुंच जाए और न्यायालय संबंधित अधिकारी को आदेश कर दें तो पूर्ण रूप से यह माना जाता है कि उसका निराकरण सभवतः हो गया है । लेकिन मध्य प्रदेश के हरदा जिले का एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। जहां पर जबलपुर उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकारियों को 10 एकड़ पर फरियादी को कब्जा दिलाने की बात कही है, परंतु उक्त मामले मे देरी हो रही है । हरदा जिले के तहत तहसील हंडिया मे ग्राम उन्ढाल के किसान रामनिवास पिता जगदीश विश्वकर्मा के द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर मे रिट पिटीशन दायर की थी । कोर्ट ने रामनिवास को कब्जा दिलाने के लिए संबंधितों को आदेश किया था , जिसकी तारीख 28 जनवरी थी। लेकिन अभी तक वहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी नही पहुँचा । उस जमीन पर तीन लोगों का कब्जा बताया जा रहा है । जानकारी के मुताबिक आवेदक पूर्व मंत्री का गरीबी बताया जा रहा है।

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इधर जब प्रशासनिक अधिकारी से दूरभाष पर जानकारी चाहिए तो उन्होंने जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ फरियादी रामनिवास ने कहा कि मेरी भूमि पर जिन लोगों का कब्जा है। उनको जल्द ही प्रशासन हटाकर मुझे मेरा कब्जा दिया जाए ,मैं प्रशासन से यह मांग करता हूं।

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