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पटना में राहुल गांधी-तेजस्वी पर केस दर्ज: जानें पूरा मामला

रायपुर

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वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कथित रूप से प्रधानमंत्री की माता के लिए की गई अभद्र टिप्पणी को मानहानि एवं विद्वेष फैलाने वाला बताते हुए बिहार की राजधानी पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक शिकायती मुकदमा दाखिल किया गया।        

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मनीष कुमार उपाध्याय की अदालत में यह शिकायती मुकदमा पटना उच्च न्यायालय के एक वकील अवधेश कुमार पांडे ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5),61( 1)(2),62, 356, 351 और 353 के तहत दाखिल किया है। परिवाद पत्र में राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी और मो. रिजवी उर्फ राजा को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।

अदालत में यह मुकदमा परिवाद पत्र संख्या 12873/2025 के रूप में दर्ज किया गया है। परिवाद पत्र पर सुनवाई 3 सितंबर 2025 को होगी। दाखिल किए गए परिवाद पत्र में कथित रूप से राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश साहनी की उपस्थिति में मो. रिजवी उर्फ राजा के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान 28 अगस्त 2025 को दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी को मानहानि एवं विद्वेष फैलाने वाला बताया गया है। 

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