मध्यप्रदेश

अवैध रूप से ट्रांसफार्मर स्थापित कर बिजली चोरी में एफआईआर दर्ज

भोपाल
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा रायसेन वृत्त के बरेली संभाग अंतर्गत वितरण केंद्र बाड़ी के ग्राम उरदमऊ में अवैध रूप से 25 के.व्ही.ए के दो ट्रांसफार्मर रखकर बिजली चोरी पर कंपनी द्वारा आरोपियों के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर थाना बाड़ी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 

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मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सहायक प्रबंधक बाड़ी वितरण केंद्र ने बताया कि कंपनी के विजिलेंस दल द्वारा विद्युत लाइनों के निरीक्षण एवं चेकिंग के दौरान 11 के.व्ही. दिगबाड़ फीडर से बिना अनुमति अवैध रूप से लाइन का विस्तार कर 25 के.व्ही.ए. क्षमता के दो  ट्रांसफार्मर स्थापित कर विद्युत चोरी करते पाए जाने पर आरोपियों के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर थाना बाड़ी में एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की गई है। कंपनी द्वारा इस दौरान अवैध कनेक्शन पर पंचनामा बनाकर डिस्कनेक्शन करते हुए अवैध रूप से रखे गये 25 केवीए के दो ट्रांसफार्मर, कंडक्टर एवं अन्य सामग्री को भी जब्त किया गया है। 

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि अनधिकृत रूप से लाइन का विस्तार एवं अवैध रूप से ट्रांसफार्मर रखकर विद्युत चोरी करने से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होती है। इससे  दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है तथा विभाग को आर्थिक क्षति भी होती है। कंपनी ने बताया है कि इस प्रकार से अवैध गतिविधियाँ पाई जाती हैं, तो संबंधित दोषियों के विरुद्ध कंपनी द्वारा कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कंपनी ने आमजनों से अपील की है कि अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग न करें तथा कंपनी से अनुमति प्राप्त कर नियमों का पालन करते हुए बिजली का उपयोग करें, जिससे सुरक्षित एवं सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

 

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