हमर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़-महासमुंद के बेलसोंडा गाँव पहुँची खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम, तंबाकू उत्पाद के उपयोग व बिक्री पर काटे चालान

महासमुंद.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत नियंत्रक के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक में दिए गए निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से औषधि निरीक्षक श्री अखिलेश पांडे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती ज्योति भानु के द्वारा ग्राम बेलसोंडा में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर चालानी कार्यवाही की गई।

औषधि निरीक्षक श्री अखिलेश पांडे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती ज्योति भानु के द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 में सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध, 06 अ नाबालिकां के तंबाकू उत्पाद के उपयोग व बिक्री पर प्रतिबंध व धारा 06 व शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध के अंतर्गत ग्राम बेलसोंडा में चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही 100 गज के दायरे में आने वाले विद्यालय में प्राचार्य एवं विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में अवगत कराया गया। उक्त कार्यवाही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. कुदेशिया के निर्देशन एवं सहायक औषधि नियंत्रक डॉ. तृप्ति जैन के मार्गदर्शन में किया गया।

Related Articles

Back to top button