मध्यप्रदेश

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन में सुधार के संबंध में दिये निर्देश

भोपाल
स्कूल शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण नीति वर्ष-2022 के क्रियान्वयन के संबंध में समय सारणी जारी की है। समय सारणी के अनुसार स्वैच्छिक आवेदन के लिये अंतिम तिथि 21 मई 2025 नियत की गई है।

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स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रारंभ होने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों द्वारा वर्तमान पदस्थी दिनांक, विषय परिवर्तन, उच्च पद प्रभार के उपरांत से संबंधित प्रविष्ठि में सुधार किये जाने के लिये निरंतर आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक सुधार के लिये पत्र लिखकर निर्देश जारी किये हैं।

लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी शिक्षकों को सूचित किया है कि वे यदि स्वयं के द्वारा किये गये स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 ओटीपी के माध्यम से अपने आवेदन को अनलॉक कर पूर्णत: डिलीट कर सकते हैं अथवा संशोधित विकल्प चुनकर पुन: निर्धारित तिथि तक लॉक कर सकते हैं। ऐसे अतिशेष शिक्षक जो त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण अतिशेष हैं वे अपने स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन को सुधार या डिलीट कर सकते हैं। अतिशेष शिक्षकों के संबंध में प्रक्रिया एवं समय सारणी पृथक से जारी की जायेगी। इस संबंध में समस्त कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

 

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