मध्यप्रदेश

जनप्रतिनिधियों के नाम का उपयोग कर शासकीय प्रतिष्ठानों का अनुचित उपयोग दंडनीय: राज्य मंत्री पटेल

भोपाल
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री  नरेंद्र शिवाजी पटेल ने देवास में उनके नाम का दुरुपयोग कर शासकीय सर्किट हाउस में रुकने के प्रयास तथा हंगामा करने की घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जनप्रतिनिधियों के नाम का उपयोग कर शासकीय प्रतिष्ठानों का अनुचित लाभ लेना, समाज में भ्रम फैलाना और शांति भंग करना निंदनीय और दंडनीय अपराध है।

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राज्यमंत्री श्री पटेल ने प्रशासन को यह भी निर्देशित किया है कि किसी भी जनप्रतिनिधि से जुड़ी सूचना प्राप्त होने पर उसकी पुष्टि केवल अधिकृत एवं आधिकारिक माध्यम से ही की जाए। इससे न केवल भ्रम की स्थिति से बचा जा सकेगा, बल्कि ऐसे असामाजिक तत्व प्रशासन को गुमराह कर शासकीय संसाधनों का दुरुपयोग भी नहीं कर सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13 मई 2025 की रात्रि को तीन युवक—देवेन्द्र पटेल, मनोज कुमार पटेल एवं हरी मोहन पटेल ने मंत्री के नाम की धौंस देकर सर्किट हाउस, देवास में रुकने की जबरन कोशिश की। युवकों ने शराब के नशे में अभद्र भाषा का उपयोग कर शांति व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न किया। मौके पर पहुँची पुलिस टीम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने शांति भंग करते हुए खुद को मंत्री का आदमी बताकर दबाव बनाने की कोशिश की।

राज्य मंत्री श्री पटेल ने उक्त मामले में प्रशासनिक सजगता की सराहना की है और संबंधित व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। थाना नाहर दरवाजा पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए तीनों युवकों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 170 बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को अनुविभागीय अधिकारी देवास के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

 

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