मध्यप्रदेश

अचल संपत्ति के बाजार मूल्य गाइड लाइन के अनुमोदन के लिए हुई केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक

भोपाल
मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2018 के नियम-9 के तहत वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिये अचल संपत्ति के बाजार मूल्य गाइड लाइन के अनुमोदन के लिये केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक हुई। अध्यक्ष, केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड/महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश ने बैठक की अध्यक्षता की।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के समक्ष राजधानी भोपाल के लिए उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री को संबोधित पत्र में उल्लेखित जिला मूल्यांकन समिति भोपाल के प्रस्ताव को संबंधितों से चर्चा किये जाने के बाद पुनः प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता के कारण श्योपुर एवं सीहोर जिले को छोड़कर शेष समस्त समितियों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण किया गया।

वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए गाइडलाइन तैयार करते समय ऐसी समस्त लोकेशन जहां गाइडलाइन दरें वास्तविक दरों से काफी कम हैं एवं जहां गाइडलाइन मूल्य से अधिक मूल्यों पर दस्तावेज पंजीबद्ध हो रहे हैं, ऐसी लोकेशनों का विभिन्न मापदण्डों जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नवीन ले-आउट,अकृषिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की जानकारी,उपलब्ध डाटा के आधार पर डाटा एनालिटिक्स, ए.आई. एवं जिले के स्थानीय सर्वे आदि के विश्लेषण उपरांत जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। उक्त अनुक्रम में प्रदेश की लगभग 1.12 लाख गाइडलाइन लोकेशन में से मात्र 3 प्रतिशत लोकेशन पर 0.94 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी गई।

पहली बार केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त गाइडलाइन प्रस्तावों को वर्ष 2024-25 की शेष अवधि हेतु अनुमोदन के बाद प्रभावशील किये जाने के संबंध में निर्देश/परामर्श हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

 

Related Articles

Back to top button