ग्वालियरमध्यप्रदेश

कलेक्टर के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर ने विभिन्न मेडीकल स्टोर की जांच की

कलेक्टर के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर ने विभिन्न मेडीकल स्टोर की जांच की

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अनियमितताएं पाए जाने पर 4 मेडीकल संचालकों को नोटिस जारी

मेसर्स गुड हेल्थ ड्रग हाऊस छतरपुर का ड्रग लाइसेंस निरस्त

छतरपुर 

जिले में दवाओं के विक्रय में सतत निगरानी एवं नशीली दवाओं के विक्रय की रोकथाम के लिए छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ. आर.पी. गुप्ता के मार्गदर्शन में मेडिकल स्टोरों की ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जांच की गई। 30 सितम्बर कोे सटई में मेसर्स गायत्री मेडिकल, जनरल स्टोर्स, मेसर्स श्री सतगुरु मेडिकल स्टोर एवं मेसर्स मॉ मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। जिसमें मेसर्स मॉ मेडिकल स्टोर सटई से दो दवाओं के नमूने जांच के लिए गए।

औषधि निरीक्षक के द्वारा दवा दुकानों के विगत दिवस किए गए निरीक्षण के दौरान दुकान का संचालन औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के अनुसार नही पाये जाने एवं विभिन्न अनियमितताओं के पाये जाने के कारण औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मेसर्स श्री अरबिंदो मेडिकोज छतरपुर, मेसर्स एस. बी. फार्मा छतरपुर, मेसर्स शिवम मेडिकल स्टोर बडामलहरा एवं मेसर्स नटराज फार्मा एवं जनरल एजेंसीज बडामलहरा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

    मेसर्स मानस मेडिकल स्टोर छतरपुर का ड्रग लाइसेंस दो दिवस के लिए निलंबित किया गया तथा मेसर्स गुड हेल्थ ड्रग हाऊस छतरपुर को जारी ड्रग लाइसेंस निरस्त किया गया। साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा  समस्त दवा विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे दुकान का संचालन औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री के नियमानुसार ही करें। निरीक्षण के दौरान दुकान का संचालन नियमानुसार नहीं पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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