मध्यप्रदेश

इंदौर के पब-बार और होटलों को पुलिस का अल्टीमेटम, डीजे नाइट-लाइव शो पर रोक; पहले करना होगा यह काम

 इंदौर
 शहर में पब, बार, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों के लिए पुलिस ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मयंक अवस्थी के निर्देश पर पुलिस उपायुक्त (जोन-2) अमन सिंह राठौड़ ने ऑनलाइन बैठक आयोजित की और संचालकों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

बैठक में संचालकों को सबसे पहले प्रतिष्ठानों को पूरी तरह ड्रग्स मुक्त रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने कहा कि किसी भी पब, बार, होटल या रेस्टोरेंट में मादक पदार्थों का सेवन, बिक्री या उससे जुड़ी गतिविधि मिलने पर सीधे संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। इसके साथ ही नाबालिगों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए।

सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य और महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता
पुलिस ने सभी प्रतिष्ठानों में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाकर उन्हें हर समय चालू रखने और उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित सुरक्षा गार्डों की तैनाती और किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

लाइव शो और डीजे नाइट के लिए बिना पुलिस अनुमति के नहीं होंगे कार्यक्रम

संचालकों को स्पष्ट कर दिया गया कि बिना पुलिस अनुमति किसी भी लाइव शो, डीजे नाइट, कलाकार के कार्यक्रम या विशेष आयोजन की अनुमति नहीं होगी। किसी भी विवादित, आपत्तिजनक या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले कार्यक्रम के आयोजन पर भी पूरी तरह रोक रहेगी।

समय-सीमा, पार्किंग व्यवस्था और नियमों का पालन अनिवार्य

सभी प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही संचालन और बंद करने, ग्राहकों के लिए पर्याप्त दोपहिया और चारपहिया पार्किंग उपलब्ध कराने, ताकि सड़क पर यातायात बाधित न हो, के निर्देश दिए गए। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि यह केवल सलाह नहीं बल्कि पालन किए जाने वाले निर्देश हैं। किसी भी नियम की अनदेखी मिलने पर संबंधित होटल, पब, बार या रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Back to top button