मध्यप्रदेश

रेलवे मजिस्ट्रेट की सख्त कार्रवाई: बिना टिकट यात्री और स्टॉल्स पर ठोका ₹79,600 का जुर्माना

भोपाल
भोपाल मंडल के संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व रेलवे मजिस्ट्रेट श्री अनुराग खरे ने किया, जिनके साथ डीसीटीआई श्री फांसी चाको, 5 टिकट चेकिंग स्टाफ और 12 आरपीएफ स्टाफ उपस्थित रहे। इस विशेष अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन परिसर और वहां स्थित स्टॉल्स का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यात्रियों के टिकटों की गहन जांच की गई, जिसमें 32 मामलों में बिना टिकट यात्रा करने पर कुल ₹13,990 का जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त, रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा स्टॉल्स एवं स्टेशन परिसर में विभिन्न अनियमितताओं के तहत 78 मामलों में कार्रवाई कर कुल ₹65,610 का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार, इस विशेष अभियान में कुल ₹79,600 का जुर्माना वसूला गया।

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रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा इस कार्रवाई के तहत प्रमुख रूप से निम्न प्रकार के मामलों में जुर्माना लगाया गया
धारा 137 के तहत बिना टिकट यात्रा करने, धारा 144 के तहत अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने, धारा 141 के तहत अवैध रूप से चेन पुलिंग करने, धारा 145 के तहत स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने, धारा 147 के तहत बिना प्लेटफार्म टिकट के स्टेशन परिसर में पाए जाने, धारा 155 के तहत विकलांग कोच में अवैध रूप से यात्रा करने, धारा 159 के तहत नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने पर कार्रवाई की गई।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि इस तरह के विशेष जांच अभियान समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं ताकि रेलवे परिसर को सुव्यवस्थित, स्वच्छ एवं सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे यात्रा के दौरान रेलवे नियमों का पालन करें और बिना टिकट यात्रा एवं अवैध गतिविधियों से बचें। रेल प्रशासन द्वारा भविष्य में भी इस तरह के अभियान जारी रखे जाएंगे ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्राप्त हो सके।

 

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