हमर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़-रायगढ़ में क्लेम में आनाकानी पर बीमा कंपनी दोषी, ब्याज सहित चुकाने होंगे 20 लाख रुपए

रायगढ़.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थानीय शाखा से मकान का बीमा कराने के बाद बीमित अवधि में आगजनी से मकान को क्षति पहुंचने की स्थिति में बीमा कंपनी के द्वारा बीमा राशि का भुगतान करने में आनाकानी करने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को दोषी करार देते हुए बीमा धारक को 20 लाख रुपये से अधिक का मय ब्याज भुगतान करने का आदेश पारित किया है।

आवेदक डॉ सरोज कुमार निवासी दिनदयाल पुरम फेस 1 छोटे अतरमुडा के स्वामित्व की भूमि ग्राम अतरमुड़ा पटवारी हल्का नंबर-13. तहसील व जिला रायगढ़ में भूमि है, भूमि पर आवेदक द्वारा ऋण सुविधा प्राप्त कर 2004 में मकान का निर्माण कराया गया। मकान की सुरक्षा के लिए अनावेदक कार्यालय से 30 नवंबर 2014 को विधिवत प्रीमियम अदा कर बीमा कराया गया जोकि 29 नवंबर से 28 नवंबर 2024 के लिये वैध है। जिसका पॉलिसी नंबर 0000000002307235 है। 25 अप्रैल 2021 को मकान में सिलेंडर में अचानक आग लग जाने से हुए विस्फोट के कारण पुरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया और मकान में रखा अन्य समान भी पूरी तरह जलकर राख हो गया।

Related Articles

Back to top button