मध्यप्रदेश

इंदौर में कांग्रेस प्रत्‍याशी के नाम वापसी के खिलाफ पार्टी फ‍िर HC पहुंची, सिंगल बैंच के निर्णय को चुनौती

इंदौर

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इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के सब्स्टीट्यूट कैंडिडेट मोतीसिंह पटेल का नामांकन स्वीकार नहीं करने पर पार्टी फिर हाईकोर्ट पहुंच गई है। उसने इंदौर हाईकोर्ट की एकलपीठ के याचिका खारिज करने के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी है। सुनवाई 3 मई को होगी। अपीलकर्ता और चुनाव आयोग दोनों का पक्ष सुना जाएगा।

कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी मोती सिंह पटेल ने फिर न्यायालय की शरण है। हाई कोर्ट की युगलपीठ शुक्रवार को इस प्रकरण की सुनवाई करेगी। मोती सिंह पटेल ने हाई कोर्ट में रिट अपील दायर करते हुए युगलपीठ के समक्ष एकलपीठ के निर्णय को चुनौती दी है।

उल्‍लेखनीय है कि इंदौर हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वैकल्पिक उम्‍मीदवार मोतीसिंह पटेल की याचिका खारिज कर दी थी। अब इस मामले में 3 मई को सुनवाई की जाएगी। इसमें अपीलकर्ता पटेल के साथ ही चुनाव आयोग का पक्ष भी सुना जाएगा।

कांग्रेस के फॉर्म बी में अक्षय कांति बम के साथ वैकल्पिक उम्‍मीदवार के रूप में मोतीसिंह पटेल का नाम दिया गया था। जांच के दौरान पटेल का नामांकन खारिज हो गया। इसके बाद अक्षय बम ने भी अपना नाम वापस ले लिया था। अक्षय ने उसी दिन भाजपा का दामन थाम लिया था। कांग्रेस अब मोतीसिंह पटेल को अपना उम्‍मीदवार बनाना चाहती है।

 

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