हमर छत्तीसगढ़

दुर्ग के व्यस्त मार्गों पर धरना-प्रदर्शन और रैली पर रोक

दुर्ग.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह द्वारा दुर्ग जिला मुख्यालय के व्यस्त मार्गों पर धरना प्रदर्शन, रैली पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

आदेश में प्रमुख मार्गों राजनांदगांव- पुलगांव-दुर्ग मुख्य मार्ग पर गंजपारा चौक से मालवीय नगर चौक तक जेआरडी स्कूल से दुर्ग सेंट्रल जेल के मुख्य गेट तक, कब्रिस्तान से केंद्रीय विद्यालय, आरटीओ कार्यालय, खालसा स्कूल होते हुए मालवीय नगर चौक तक एवं सुराना कॉलेज से मानस भवन मार्ग से चर्च चौक तक इन सभी प्रमुख मार्गों पर अथवा उनके किनारे किसी भी राजनीतिक, सामाजिक, व्यवसायिक अथवा कर्मचारी संगठन आदि द्वारा धरना / प्रदर्शन / रैली / सभा / जुलूस आदि का आयोजन अथवा इन स्थलों पर टेबल, कुर्सी, फर्नीचर, टेंट, शामियाना, माइक, साउंड सिस्टम आदि लगाना अथवा भीड़ एकत्रित करने को पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है। इन सभी स्थलों पर लाउडस्पीकर अथवा सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली ( पुलिस/ प्रशासन को छोड़कर) अथवा अन्य तेज ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों का उपयोग भी प्रतिबंध रहेगा।

विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार के आयोजन की अनुमति देने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी दुर्ग शहर (एसडीएम सिटी) को अधिकृत किया गया है। ऐसी अनुमति के लिए आवेदन समस्त विवरण का उल्लेख करते हुए आयोजन तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व एसडीएम दुर्ग शहर को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिस्थितियों के आधार पर अनुमति विभिन्न शर्तों को निर्धारित करते हुए दी जाएगी तथा उनका पालन अनिवार्य होगा। यदि शर्तों का उल्लंघन पाया गया तो अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी जैसे कि कभी वह अनुमति जारी ही ना की गई हो।

इस प्रकार जारी अनुमति भी पूर्णतः प्राविधिक होगी एवं किसी भी समय बिना कारण बताएं निरस्त की जा सकेगी। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है एवं इसका उल्लंघन की स्थिति में मौके पर लगाए गए टेंट शामियाना, फर्नीचर, साउंड सिस्टम, लाउडस्पीकर, बैनर तथा अन्य सामग्री की ज़ब्ती की जाएगी एवं उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और संस्था पदाधिकारी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 125, 126, 285 तथा अन्य सुसंगत कानून एवं धाराओं के अंतर्गत अभियोजन संस्थित किया जाएगा।

किया गया था अनुरोध
उल्लेखनीय है कि जिले के इन प्रमुख मार्गों पर विभिन्न शासकीय कार्यालय यथा जिला पंचायत, जीएसटी, वन विभाग, परिवहन विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, सेंट्रल जेल, महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, पंजीयन कार्यालय, नगर निगम, जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला न्यायालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित है। साथ ही उक्त मार्ग पर लोक निर्माण विभाग के विश्रामगृह भी स्थित हैं तथा का जिला अस्पताल भी इसी मार्ग पर स्थित है। उक्त समस्त विभागों एवं शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुख अधिकारियों एवं प्राचार्य द्वारा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी से इस प्रकार के रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था जिसकी पुष्टि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के द्वारा भी की गई। जिसके आधार पर संज्ञान लेते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जिला दंडाधिकारी दुर्ग द्वारा जारी किया गया है।

धरना प्रदर्शन के लिए तितुरडीह में स्थल चिन्हित
धरना-प्रदर्शन हेतु नगर निगम दुर्ग के जल शोधन संयंत्र के सामने स्थित नगर निगम दुर्ग द्वारा निर्मित रिक्त परिसर तितुरडीह नजूल शीट क्रमांक 90 के प्लॉट नंबर 772 को नियत किया गया है। उक्त स्थल को धरना प्रदर्शन हेतु उपयुक्त पाया जाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग, अनुविभागीय दंडाधिकारी दुर्ग, तथा नगर निगम दुर्ग द्वारा अनुशंसा की गई थी। उल्लेखनीय है कि रायपुर जिले में भी लगभग 4 वर्ष पूर्व शहर के सघन इलाके में लगातार होने वाले धरना प्रदर्शन को देखते हुए धरना प्रदर्शन स्थल के रूप में नया रायपुर स्थित तूता के मैदान को चिन्हित किया गया था। उसी तर्ज पर दुर्ग मुख्यालय स्थित उपरोक्त भूमि को धरना प्रदर्शन हेतु उपयुक्त पाया गया है जिसके आधार पर उक्त स्थल को समस्त प्रकार के धरना प्रदर्शन स्थल हेतु चिन्हित किया गया है।

Related Articles

Back to top button