लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक-2023 पारित
मोदी सरकार की सद्भावना पर किसी को भी संशय नहीं-नित्यानंद राय

नई दिल्ली ,लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक-2023 पारित हो गया। यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन का प्रावधान करता है। इसमें भारत के महापंजीयक की नियुक्ति का प्रावधान है जो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए निर्देश जारी कर सकता है। विधेयक में जन्म के मामलों में माता-पिता और सूचना देने वाले निर्दिष्ट व्यक्ति का आधार नंबर भी होगा। विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रीय डेटाबेस को अन्य डेटाबेस तैयार करने या बनाए रखने वाले अन्य अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा सकता है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार की सद्भावना पर किसी को भी संशय नहीं है। उन्होंने कहा कि विधेयक इसलिए पेश किया गया है ताकि कोई भी आवश्यकता पड़ने पर आसानी से मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके। गृह राज्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस विधेयक में संशोधन लाने से प्राकृतिक आपदा के समय सहायता मिलेगी।