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यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने चर्चित पॉडकास्टर और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत देते हुए विदेश यात्रा के लिए उनका पासपोर्ट वापस लौटाने की अनुमति दे दी है। यह आदेश सोमवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दिया। यह निर्णय तब आया जब असम और महाराष्ट्र सरकारों ने अदालत को सूचित किया कि इलाहाबादिया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। रणवीर इलाहाबादिया, जिन्हें लोग सोशल मीडिया पर ‘BeerBiceps’ के नाम से जानते हैं, विवादों में तब फंसे जब उन्होंने कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इस मामले को लेकर उन पर कई प्राथमिकी दर्ज की गईं, जिनमें यौन विषयों और माता-पिता पर की गई टिप्पणियों को लेकर नाराजगी जताई गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट की शर्तें और रियायतें
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इलाहाबादिया को पासपोर्ट पाने के लिए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ब्यूरो से संपर्क करना होगा।
शीर्ष अदालत ने उन्हें पहले ही 18 फरवरी को गिरफ्तारी से संरक्षण दे दिया था।
अदालत ने कहा कि ‘द रणवीर शो’ का प्रसारण तीन मार्च से किया जा सकता है लेकिन इस शर्त के साथ कि वह कार्यक्रम में "नैतिकता और शालीनता" बनाए रखें और उसे सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाएं।
अदालत अगली सुनवाई में उन एफआईआर को एक स्थान पर समेकित करने के अनुरोध पर विचार करेगी।

‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो में विवाद की जड़
समय रैना के शो में रणवीर इलाहाबादिया के साथ साथ कॉमेडियन आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा भी मौजूद थे। शो में हुई बातचीत को लेकर असम और महाराष्ट्र में कई आपराधिक मामले दर्ज हुए। शो के एक हिस्से में यौन विषयों पर की गई टिप्पणी को लेकर जनता और कई सामाजिक संगठनों ने विरोध जताया।

पुलिस जांच और सरकार का पक्ष
असम और महाराष्ट्र पुलिस ने कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने इस मामले की जांच पूरी कर ली है।
इसके बाद अदालत ने पासपोर्ट वापस करने की अनुमति देते हुए कहा कि रणवीर अब अपने व्यावसायिक कार्यों के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं।
अदालत ने यह भी संकेत दिया कि विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध सुनवाई के लिए विचाराधीन रहेगा।

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